इटावा औरैया, दिसम्बर 9 -- हत्या के प्रयास के मामले में कोर्ट ने तीन सगे भाईयों को चार चार साल की सजा सुनाई है। घटना शहर कोतवाली क्षेत्र में दो साल पहले हुई थी। शहर कोतवाली में चंद्रशेखर ने अपने ऊपर जानलेवा हमले की रिपोर्ट शहर कोतवाली में दर्ज कराई थी। दो मार्च 2024 को दर्ज कराई रिपोर्ट में आरोप लगाया था कि न्यू कालोनी चौगुर्जी के रहने वाले प्रशांत पालीवाल व उसके भाई सौरभ और निशांत ने उसके साथ मारपीट की और सिर में ईंट मार दी। इससे वह गंभीर घायल हुआ। पत्नी की हत्या की थी। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करके मामले की विवेचना की और तीनों आरोपी भाईयों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। मामले में पीड़ित पक्ष की ओर से एडीजीसी मंजू शाक्य ने पैरवी की। एडीजे कोर्ट नं.12 के न्यायाधीश ने घटना को सही पाया और तीनों को चार चार साल की सजा व 6 हजार 7 सौ रुपये के...