इटावा औरैया, फरवरी 10 -- इटावा, संवाददाता। जिलाधिकारी शुभ्रांत कुमार शुक्ल ने कहा कि तािर्किग विसंगति लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी की सूची तैयार है। इसमें तीन अभिलेख ही लगाने है। इसमें बीएलओ घर घर जाकर सुनवाई करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि आयोग के निर्देश पर आवेदक के आधार कार्ड, पैन कार्ड भी मान्य कर दिए गए हैं। राजनैतिक दलों के साथ एसआईआर के मुद्दे पर हुई बैठक में डीएम ने कहा कि इसका एईआरओ सत्यापन करेंगे। उन्होंने कहा कि नो मेपिंग केस में आवेदक के मार्कशीट, पासपोर्ट, जन्मप्रमाण पत्र, जाति प्रमाण मान्य हैं। इस मामले में 55000 लोगों की सुनवाई हो चुकी है, जिसमें 46000 के पक्ष में सकारात्मक आदेश है। किसी के भी पक्ष में नकारात्मक आदेश नहीं है। अभी 9000 मतदाता सुनवाई प्रक्रिया में है। उन्होंने कहा कि बीएलओ घर-घर जाकर नोटिस देंगे और आवेदक की फोटो लेगें।...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.