इटावा औरैया, नवम्बर 27 -- इटावा, संवाददाता। दहेज हत्या के एक मामले में कोर्ट ने पति, सास व चचिया ससुर को जलाकर मार देने का दोषी पाया और उम्र कैद की सजा सुनाई। घटना पांच साल पहले चौबिया थाना क्षेत्र में हुई थी। औरैया जिले के अछल्दा थाना क्षेत्र के गांव सुभानपुर निवासी सहदेव उर्फ सुमित पुत्र राम दत्त ने चौबिया थाने में अपनी बहन की हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। दर्ज कराई रिपोर्ट में आरोप लगाया था कि उसने अपनी बहन ममता देवी की शादी 2014 को चौबिया थाना क्षेत्र के गांव बरालोकपुर निवासी राहुल पुत्र राजेंद्र के साथ की थी। शादी में उसने अपनी सामर्थ के अनुसार दान दहेज दिया था। लेकिन उसके परिवारीजन इससे संतुष्ट नही थे। वह अतिरिक्त दहेज में बाइक व पचास हजार रुपये की अतिरिक्त मांग कर रहे थे। मांग पूरी न होने पर ससुरालीजनों ने उसका उत्पीड़न शुरू कर दिय...
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