इटावा औरैया, जनवरी 3 -- किशोरी से दुष्कर्म के मामले की सुनवाई करते हुए साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को दोषी पाते हुये कोर्ट ने 20 कठोर कारावास की सजा सुनाई है। घटना पांच साल पहले बकेवर थाना क्षेत्र में हुई थी। जिला शासकीय अधिवक्ता शिव कुमार शुक्ला ने बताया कि बकेवर थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली 13 साल की किशोरी के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया था। चार जनवरी 2020 को अपने प्लॉट पर शाम सात बजे अपने पिता के पास आग ताप रही थी। उसी समय उसके पिता अपना बिस्तर लगाने के लिए झोपड़ी में चले गए तभी गांव का आशु उर्फ सचिन पुत्र राम नारायण दोहरे आया और किशोरी को जबरन उठा ले गया। वह किशोरी को पास में सरसों के खेत में ले गया जहां उसने उसके साथ दुष्कर्म किया। किशोरी को गायब देख परिवार के लोगों ने खोजबीन की। बाद में किशोरी घर आई और उसने अपने परि...
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