इंस्टाग्राम से दोस्ती कर दुष्कर्म में व्यापारी की जमानत अर्जी खारिज
बरेली, सितम्बर 29 -- बरेली। इंस्ट्राग्राम से युवती से दोस्ती कर शादी का झांसा देकर बरेली और मथुरा में दुष्कर्म करने के मामले में अपर जिला जज दशम राघवेंद्र मणि की कोर्ट ने आरोपी अनमोल रस्तोगी की अग्रिम जमानत अर्जी को खारिज कर दी। एडीजीसी क्राइम संतोष श्रीवास्तव ने बताया कि थाना नवाबगंज में बहराइच की युवती ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप था कि इंट्राग्राम के द्वारा कस्बा नवाबगंज के मोहल्ला गांधी टोला निवासी अनमोल रस्तोगी ने उससे दोस्ती की। अनमोल रस्तोगी ने उसे 31 अगस्त 2026 को बरेली बुलाकर सेटलाइट बस अड्डे के पास होटल में रखकर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया। एक सितंबर 2026 को अनमोल उसे मथुरा ले गया। तीन सितंबर तक मथुरा के होटल में रखकर उसने उसके साथ दुष्कर्म किया। चार सितंबर 2026 को अनमोल रस्तोगी उसे मथुरा से बरेली लेकर आया। फिर सात सितंबर ...
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