मुजफ्फर नगर, मार्च 20 -- मुजफ्फरनगर भड़काऊ वीडियो को वायरल करने के आरोपी की जमानत को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, फास्ट ट्रैक कोर्ट नम्बर 3 के न्यायाधीश रवि कुमार दिवाकर की कोर्ट में हुई।24 फरवरी को शहरुद्दीन निवासी ग्राम जटवाड़ा अपनी इंस्टाग्राम आईडी पर स्टोरी वीडियो लगा रखा था। जिसमें था कि मुस्लिमों ने सिहोरा मस्जिद को जला दिया। रमजान में मुसलमान कब तक सब्र रखेंगे, अब जवाब देने का समय आ गया है। इससे भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता के लिए खतरा पैदा होने की संभावना है। मामले ककरौली पुलिस ने आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की थी। मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर चालान कर दिया था। आरोपी शहरूद्दीन ने अपने अधिवक्ता की ओर से अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, फास्ट ट्रैक कोर्ट-3 के न्यायाधीश रवि कुमार ...