मुजफ्फरपुर, सितम्बर 24 -- मीनापुर। रामपुरहरि थाने के मोतहांमाल निवासी फूल मोहम्मद को उपभोक्ता फोरम से राहत मिली है। जिला उपभोक्ता फोरम ने मंगलवार को एक इंश्योरेंस कंपनी को एक महीने के भीतर 4.10 लाख रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया है। अधिवक्ता नीरज कुमार ने बताया कि यह मामला 12 मार्च 2016 का है। बाइक और मैजिक की टक्कर में फूल मोहम्मद का दायां हाथ कट गया था। इंश्योरेंस कंपनी की मनमानी से तंग फूल मोहम्मद ने उपभोक्ता फोरम में मामला दर्ज कराया था।
हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.