इंश्योरेंस कंपनी को 12.71 लाख मुआवजा देने का आदेश
रुद्रपुर, मई 9 -- रुद्रपुर, संवाददाता। बाजपुर निवासी युवक की सड़क हादसे में मौत के मामले में अदालत ने पीड़ित परिवार के पक्ष में फैसला सुनाते हुए बीमा कंपनी को 12.71 लाख रुपये मुआवजा देने के आदेश दिए हैं। अदालत ने यह राशि सात फीसदी ब्याज के साथ अदा करने को कहा है। प्रथम अपर जिला न्यायाधीश आरके श्रीवास्तव की अदालत में बाजपुर वार्ड-3 निवासी रहीश अहमद द्वारा दायर वाद की सुनवाई हुई। याचिका में बताया गया कि उनका पुत्र सदर अहमद मैकेनिक का कार्य कर परिवार का पालन-पोषण करता था। 17 जून 2016 को सदर अहमद अपनी जीप से बाजपुर से रुद्रपुर आ रहा था। यह भी पढ़ें- दुर्घटना में मौत के बाद बीमा कंपनी को अतिरिक्त दो लाख मुआवजा भुगतान का निर्देश काशीपुर हाईवे पर तेज रफ्तार बस ने उसकी जीप को टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। परिवार ने अदालत को बताया...
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