नई दिल्ली, फरवरी 19 -- राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने एक महत्वपूर्ण फैसले में बीमा कंपनी की ओर से तकनीकी आधार पर क्लेम खारिज करने की प्रवृत्ति पर कड़ा रुख अपनाया है। न्यायमूर्ति अजय कुमार श्रीवास्तव (अध्यक्ष) और सुधा उपाध्याय (सदस्य) की पीठ ने भदोही के अहमद अली अंसारी की अपील स्वीकार कर लिया। साथ ही यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी को वाहन की क्षतिपूर्ति मय ब्याज और हर्जाने के साथ भुगतान करने का आदेश दिया है। भदोही के आनंदडीह निवासी अहमद अली अंसारी 18 अगस्त 2015 को अपनी बोलेरो से सपरिवार हज हाउस वाराणसी जा रहे थे। बाबू सराय के पास एक अज्ञात वाहन ने उनकी बोलेरो में टक्कर मार दी, जिससे गाड़ी पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। बीमा कंपनी ने यह कहते हुए क्लेम खारिज कर दिया था कि वाहन में क्षमता (8 व्यक्ति) से अधिक 11 लोग सवार थे, जो पॉलिसी की...
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