गाजीपुर, अप्रैल 16 -- गाजीपुर। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग न्यायालय के अध्यक्ष सुजीत कुमार श्रीवास्तव ने चोला मंडलम एमएस जनरल इंश्योरेंस के खिलाफ बुधवार को परिवाद स्वीकार कर लिया। साथ ही चोला मंडलम को आदेशित किया कि वाहन मरम्मत में खर्च हुए 313543 रुपये और छह प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज के साथ दें। परिवादी को मानसिक व वाद व्यय तथा आर्थिक क्षतिपूर्ति के रूप में 15000 का भुगतान करें। शहर कोतवाली के वार्ड नंबर दो खजुरिया तुलसीसागर निवासी नूरजहां ने जिला उपभोक्ता फोरम में बीते 5 अगस्त 2017 को परिवाद दाखिल किया। न्यायालय को बताया कि आईडीबीआई बैंक से ऋण लेकर पिकअप खरीदा। चोला मंडलम एमएस जनरल इंश्योरेंस से वाहन का बीमा हुआ। यह भी पढ़ें- एसी बदलकर देने या पूरी कीमत वापसी का आदेश वाहन बीते 12 मई 2017 को गाजीपुर मंडी से परवल लादकर देवरिया मं...
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