इंदौर, फरवरी 22 -- इंदौर के एमवायएच और सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल के पास स्थित मस्जिद को लेकर बड़ा प्रशासनिक फैसला सामने आया है। तहसीलदार कोर्ट ने माना है कि वर्ष 1985 में जिस मस्जिद को निर्माण की अनुमति दी गई थी, उसका क्षेत्रफल केवल 300 वर्गफीट था। इसके बाद करीब 30 हजार वर्गफीट शासकीय जमीन पर अतिरिक्त निर्माण किए जाने का मामला सामने आया है।तहसीलदार ने बताया अवैध कब्जा तहसीलदार कमलेश कुशवाह ने अपने आदेश में कहा है कि अनसर्वेड रेसीडेंसी एरिया के ब्लॉक 11 और 12 में मस्जिद और मुसाफिरखाने के अलावा किया गया निर्माण अनधिकृत कब्जा है। मूल मस्जिद संरचना को छोड़कर बाउंड्रीवाल और अन्य अवैध निर्माण तीन दिन के भीतर स्वयं हटाने के निर्देश दिए गए हैं। तय समय में कार्रवाई नहीं होने पर आरआई और पटवारी को बेदखली की कार्रवाई करने के आदेश दिए गए हैं।नजूल रिकॉ...