नई दिल्ली, दिसम्बर 23 -- मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने हाल ही में इंदौर नगर निगम को आवारा कु्त्तों को लेकर बड़ा आदेश दिया है। कोर्ट ने इंदौर के सार्वजनिक स्थानों खासकर पर्यटन स्थलो से टॉप प्रायोरिटी के आधार पर आवारा कुत्तों के हटाने के लिएअभियान चलाने का आदेश दिया है। जस्टिस विजय कुमार शुक्ला और जस्टिस बिनोद कुमार द्विवेदी की पीठ ने निगम को 13 जनवरी से पहले इस संबंध में आवारा कुत्तों की नसबंदी के आंकड़ों के साथ एक ऐक्शन रिपोर्ट पेश करने का भी निर्देश दिया। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक, कोर्ट ने चेतावनी दी है कि अगर हमें कार्य रिपोर्ट संतोषजनक नहीं लगती है, तो हम इंदौर नगर निगम के आयुक्त को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का निर्देश दे सकते हैं। कोर्ट ने ये आदेश उस जनहित याचिका (PIL) पर दिए जिसमें शहर की हरियाली की रक्षा के लिए शहर की सीमा ...