इंदौर के जावेद मंसूरी हत्याकांड में 3 साल बाद आया फैसला, पत्नी-प्रेमी को आजीवन कारावास
नई दिल्ली, अगस्त 1 -- मध्य प्रदेश में इंदौर जिले के चंदननगर थाना क्षेत्र में वर्ष 2023 में हुए चर्चित जावेद मंसूरी हत्याकांड में जिला अदालत ने मृतक की पत्नी, उसके प्रेमी और एक अन्य आरोपी को हत्या का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायाधीश विवेक कुमार चंदेल की अदालत ने आरोपी रुखसाना मंसूरी, उसके प्रेमी सद्दाम हुसैन और उसके साथी शाकिर खान को हत्या, साक्ष्य मिटाने और आपराधिक षड्यंत्र सहित अन्य धाराओं में दोषी मानते हुए उम्रकैद के साथ 12 हजार और 15 हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है। यह भी पढ़ें- ग्वालियर सेंट्रल जेल में बलात्कारी कराटे कोच की मौत, नाबालिग खिलाड़ी से किया रेप विशेष लोक अभियोजक सुरेंद्र सिंह वास्केल ने बताया कि 22 अप्रैल 2023 को रुखसाना मंसूरी ने चंदननगर थाने पहुंचकर अपने पति जावेद मंसूरी की ...
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