नई दिल्ली, अगस्त 18 -- सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सीबीआई से कहा कि वह इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (आईएचएफएल) और संबंधित इकाइयों से जुड़े कथित संदिग्ध लेनदेन को लेकर ईडी द्वारा लगाए गए सभी छह आरोपों की जांच करे। इससे पहले 28 जुलाई को शीर्ष अदालत ने आईएचएफएल से जुड़े संदिग्ध लेनदेन के आरोपों पर चुप्पी साधे रखने के लिए सीबीआई और दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) को फटकार लगाई थी। अदालत ने उनके आचरण को चौंकाने वाला बताते हुए कहा था कि यह आपसी साठगांठ का मामला प्रतीत होता है。 यह भी पढ़ें- आय से अधिक संपत्ति के आरोपों में हाईकोर्ट में राहुल गांधी के खिलाफ कार्यवाही पर रोकजांच प्रक्रिया मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी मोहना की पीठ ने मंगलवार को जांच एजेंसियों की ओर से पेश अतिरिक्त सॉल...