शामली, फरवरी 3 -- जिला उपभोक्ता फोरम ने बैंक लोन को गलत नाम से नोटिस जारी करने और बाद में संबंधित मूल दस्तावेज न देने पर सेवा में कमी मानते हुए शामली की इंडियन बैंक शाखा पर 35 हजार रुपये का जुर्माना अदा करने का फैसला सुनाया है। इसमें दस हजार रुपये परिवादी को वाद व्यय एवं 25 हजार रुपये मानसिक व आर्थिक क्षति के लिए अंदा करने के निर्देश दिए है। शहर के मिल रोड निवासी कमलेश ने आयोग में चार नवंबर 2022 को इंडियन बैंक शाखा कार्यालय शामली के शाखा प्रबंधक और मुख्य प्रबंधक कार्यालय तमिलनाड़ु के विरुद्ध परिवाद दायर कराते हुए बताया कि 24 सितंबर 2022 को बैंक की तरफ से उसे नोटिस भेजा गया। उनके द्वारा मुकेश इलेक्ट्रॉनिक की 18 लाख रुपये की सीसी 24 सितंबर 2013 को व कोविड लोन 3,62,000 रुपये 14 जून 2020 को दिया गया। नोटिस में कमलेश के मकान पर ताला लगाकर नीला...
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