नई दिल्ली, दिसम्बर 8 -- नई दिल्ली। विशेष संवाददाता सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को इंडिगो एयरलाइंस के सैकड़ों विमानों की उड़ान में देरी और रद्द होने से उपजी संकट से जुड़ी याचिकाओं पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार ने पहले ही इस मामले में संज्ञान ले लेकर समुचित कार्रवाई कर रही है। इंडिगो की उड़ानों में देरी और रद्द होने से हजारों यात्रियों को देशभर के हवाई अड्डों पर परेशानियों का सामना करना पड़ा। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ के समक्ष याचिकाकर्ता अधिवक्ता नरेंद्र मिश्रा ने तत्काल सुनवाई करने का आग्रह किया मामले को सूचीबद्ध करने की मांग की। पीठ को बताया गया कि पिछले कुछ दिनों में इंडिगो एयरलाइंस ने अचानक उड़ाने रद्द कर दी, जिसकी वजह से यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। अधि...
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