विधि संवाददाता, अगस्त 1 -- High Court News: यूपी में इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्यों को बड़ी राहत मिली है। दरअसल, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ बेंच ने प्रदेश भर के इंटर कॉलेजों में वर्ष 2013 के विज्ञापन के क्रम में की गई प्रधानाचार्यों की नियुक्तियों को रद्द करने के एकल पीठ के फैसले को निरस्त कर दिया है। यह निर्णय न्यायमूर्ति राजन रॉय व न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ला खंडपीठ ने श्याम शंकर उपाध्याय व अन्य तथा यूपी सेकेंड्री एजुकेशन सर्विसेज, इलाहाबाद की ओर से दाखिल अलग-अलग अपीलों पर पारित किया है। साल 2023 में ही न्यायालय ने पाया था कि बड़ी मात्रा में हो चुकी नियुक्तियां एकल पीठ के निर्णय से प्रभावित होंगी तथा अपीलार्थीगण प्रधानाचार्य के पद पर दिसंबर 2022 से कार्य भी कर रहे हैं। ऐसे में कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने का आदेश पारित किया था। बता दें कि...