पटना, फरवरी 10 -- पटना हाईकोर्ट ने आरा के अल हाफिज कॉलेज के 208 छात्रों का परीक्षा फॉर्म स्वीकार करने और उन सभी छात्रों की परीक्षा लेने का आदेश बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को दिया है। कोर्ट ने कहा कि अप्रैल में होने वाली पूरक वार्षिक इंटरमीडिएट परीक्षा में 208 छात्रों को परीक्षा में शामिल करें। न्यायमूर्ति हरीश कुमार की एकलपीठ ने अल हाफिज कॉलेज की ओर से दायर अर्जी पर लंबी सुनवाई के बाद यह आदेश दिया। आवेदक की ओर से अधिवक्ता अरुण कुमार ने कोर्ट को बताया कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने गलत तरीके से इन छात्रों का परीक्षा फॉर्म लेने से इनकार कर दिया। उनका कहना था कि इंटर की पढ़ाई कॉलेज के बजाये स्कूल में होती हैं। सिर्फ संस्थान के नाम में कॉलेज होने के कारण परीक्षा समिति ने इंटर के छात्रों को परीक्षा में शामिल करने से इनकार कर दिया। उनका कह...
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