बागेश्वर, फरवरी 17 -- न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी की अदालत ने एक इंटरनेट मीडिया पोस्ट से जुड़े मामले में आरोपी को दोषमुक्त करार दिया है। यह मामला वर्ष 2025 में सरकार बनाम आकिब उर्फ आमिर एवं संजय थापा से संबंधित था। अभियोजन पक्ष की ओर से आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 305(ए) एवं 317(2) के तहत आरोप लगाए गए थे। मामले की सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं। न्यायालय ने उपलब्ध साक्ष्यों तथा तथ्यों का परीक्षण करने के बाद आरोपित को आरोपों से बरी कर दिया। अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष आरोप सिद्ध करने में असफल रहा। आरोपी की ओर से अधिवक्ता त्रिलोक चंद्र जोशी एवं प्रशांत कुमार पांडे ने पैरवी की।
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