धनबाद, फरवरी 18 -- जोरापोखर थाना क्षेत्र के भौंरा निवासी इंटक नेता कालीचरण यादव हमलाकांड की सुनवाई मंगलवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में हुई। सुनवाई के दौरान अदालत में तीनों आरोपी हाजिर नहीं हुए। फलस्वरूप उनके खिलाफ अदालत आरोप गठित नहीं कर सका। अदालत ने सभी आरोपियों को सशरीर हाजिर होने का निर्देश देते हुए आरोप गठन के लिए 20 फरवरी की तारीख निर्धारित की है। चार जून 2024 को कालीचरण यादव भौंरा न्यू क्वार्टर स्थित महावीर मंदिर में पूजा कर निकल रहे थे, तभी घात लगाकर बैठे अपराधियों ने उन पर हमला कर दिया था। वह गंभीर रूप से जख्मी हो गए थे। घटना के बाद उनके पुत्र पूर्व पार्षद शिव कुमार यादव ने जोरापोखर थाना में 15 नामजद आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। पुलिस ने सत्यम सिंह उर्फ घनश्याम सिंह, रोहित विश्वकर्मा व अशोक रवानी के खिलाफ...