नई दिल्ली, मई 5 -- दिल्ली हाईकोर्ट ने जेल में बंद बारामूला सांसद शेख अब्दुल राशिद उर्फ ​​इंजीनियर राशिद को 10 मई तक हर दिन 12 घंटे के लिए राजधानी स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में अपने बीमार पिता से मिलने की मंगलवार को अनुमति दे दी। न्यायमूर्ति प्रतिभा एम. सिंह एवं न्यायमूर्ति मधु जैन की पीठ ने आतंकी वित्तपोषण मामले में जेल में बंद राशिद को श्रीनगर में अपने पिता से मिलने के लिए अंतरिम जमानत देने के अपने पूर्व के आदेश में संशोधन करते हुए स्पष्ट किया कि एम्स में मुलाकात के बाद वह जेल लौट आएंगे। पीठ ने कहा कि राशिद के साथ कम से कम दो पुलिसकर्मी सादी वर्दी में उपस्थित रहेंगे। इसके अलावा अन्य शर्तें पहले जैसी ही रहेंगी। पीठ ने यह भी कहा कि पुलिसकर्मी एम्स में उनके पिता के वार्ड के बाहर तैनात रहेंगे। पीठ ने कहा कि क्योंकि अपीलकर...