नई दिल्ली, अगस्त 31 -- पाकिस्तान में सेना की ताकत को लेकर बड़ा बदलाव हुआ है। संसद के दोनों सदनों में बेहद जज्दबाजी में 2 अहम कानून पारित किए गए। इनमें डिफेंस फोर्सेज ऑफ पाकिस्तान एक्ट 2026 और नेशनल कमांड अथॉरिटी एक्ट 2010 में संशोधन शामिल हैं। राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने भी तुरंत इन विधेयकों को मंजूरी दे दी। इन कानूनों के जरिए पिछले साल के विवादित 27वें संविधान संशोधन को कानूनी आधार मिला है। इसके साथ ही सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को पाकिस्तान की सैन्य व्यवस्था और रणनीतिक संसाधनों पर अभूतपूर्व अधिकार मिल गए हैं। यह भी पढ़ें- 'समुद्री मार्गों की सुरक्षा और.'; PM मोदी ने ईरान से किन मुद्दों पर की बातचीत आलोचकों का कहना है कि यह पारंपरिक सैन्य तख्तापलट नहीं, बल्कि कानून के जरिए सत्ता पर सेना की पकड़ मजबूत करने वाला सॉफ्ट या कानूनी ...