नई दिल्ली, अप्रैल 27 -- नई दिल्ली, विशेष संवाददाता। राष्ट्रमंडल खेल 2023 के लिए अहमदाबाद में स्वयंभू संत आसाराम के आश्रम को आवंटित भूमि वापस लिए जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को चार मई तक यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया। गुजरात सरकार 2030 में होने वाले राष्ट्रमंड खेलों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने के लिए आसाराम ट्रस्ट को दी गई 45 हजार वर्ग मीटर भूमि को वापस अपने कब्जे में लेना चाहती है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम के पास मोटेरा में स्थित इस भूमि का इस्तेमाल प्रस्तावित सरदार पटेल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के लिए किया जाना है। जस्टिस विक्रम नाथ और संदीप मेहता की पीठ ने गुजरात सरकार को विवादित भूमि से जुड़े सभी जरूरी रिकॉर्ड पेश करने का निर्देश दिया। यह भी पढ़ें- आसाराम के आश्रम को राहत; SC ने बुलडोजर कार्रवाई पर लगाई रोक, क्या है म...
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