अहमदाबाद, सितम्बर 8 -- गुजरात हाई कोर्ट ने 2013 के रेप के एक मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे स्वयंभू धर्मगुरु आसाराम बापू की अस्थायी जमानत की याचिका मंगलवार को खारिज कर दी। न्यायमूर्ति गीता गोपी और न्यायमूर्ति एल. एस. पीरजादा की खंडपीठ ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि इस समय उसकी याचिका पर सुनवाई करने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि उसे सुप्रीम कोर्ट जाने की स्वतंत्रता दी जा चुकी है।क्या बोला था सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने पिछले महीने कहा था कि अगर आसाराम की स्थिति बिगड़ती है तो वह उसके समक्ष याचिका दायर कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने उसे 24 घंटे देखभाल करने वाला एक व्यक्ति उपलब्ध कराने का भी आदेश दिया था। सजा पर रोक लगाने की उसकी याचिका सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। यह भी पढ़ें- मोदी का गुजरात में मेगा शो, रेलवे-हाईवे से सोलर तक; 35000 करोड़...