जयपुर, अप्रैल 27 -- सुप्रीम कोर्ट ने अहमदाबाद में आसाराम के आश्रम को बड़ी राहत दी है। सर्वोच्च अदालत ने आश्रम की जमीन पर 4 मई तक यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है। गुजरात सरकार इस 45 हजार वर्ग मीटर जमीन को 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स के स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए वापस लेना चाहती है। आश्रम ट्रस्ट ने हाई कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी है, जिसमें अतिक्रमण और पट्टे के उल्लंघन के आधार पर जमीन खाली करने को कहा गया था। सर्वोच्च अदालत ने पाया कि पहली नजर में ट्रस्ट को उचित नोटिस नहीं दिए गए थे।अदालत ने मांगे दस्तावेज जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने गुजरात सरकार से विवादित जमीन से जुड़े सभी जरूरी दस्तावेज अदालत के सामने पेश करने के निर्देश दिए। सर्वोच्च अदालत ने पहली नजर में पाया कि आसाराम के ट्रस्ट को नोटिस नहीं भेजे गए थे। बे...
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