देवघर, दिसम्बर 28 -- देवघर। 23 दिसंबर 2025 को कथित अवैध रूप से बुलाए गए देवघर बंद के दौरान शहर की विधि-व्यवस्था बाधित करने, जबरन दुकानें बंद कराने, सड़क जाम और प्रशासनिक आदेशों की अवहेलना को लेकर नगर थाना में देवघर सीओ अनिल कुमार व सारवां बीडीओ रजनीश कुमार संयुक्त रूप से प्राथमिकी दर्ज करायी गई है। बताया गया है कि 23 दिसंबर को नगर थाना कांड संख्या- 547/25 के अभियुक्तों की गिरफ्तारी के विरोध में बुलाए गए देवघर बंद के दौरान दंडाधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्त किया गया था। स्पष्ट किया गया है कि बंद को एसडीओ द्वारा अवैध घोषित किया गया था तथा इसकी अनुमति नहीं दी गई थी। बंद के आयोजक आशुतोष कुमार को पूर्व में ही यह सूचना दे दी गई थी कि उच्च और सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के अनुसार सार्वजनिक बंद बुलाना अवैध है। इससे आम नागरिकों के मौलिक अधिकार, व्...