नैनीताल, मई 8 -- नैनीताल। आवासीय प्रयोजन के लिए आवंटित भूमि पर व्यावसायिक गतिविधियां संचालित करने के मामले में जिला प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। डीएम नैनीताल ललित मोहन रयाल ने नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित पट्टे को निरस्त करते हुए भूमि को राज्य सरकार के पक्ष में निहित करने का आदेश जारी किया है। जानकारी अनुसार, नंदराम को आवासीय पट्टे के उद्देश्य से भूमि आवंटित की गई थी। बाद में उनके वारिसान रोहित कुमार, दिनेश कुमार एवं संतोष कुमार, निवासी छड़ा मझेड़ा कैंची धाम द्वारा उक्त भूमि पर रेस्टोरेंट का संचालन किया जा रहा था। जांच में यह स्पष्ट हुआ कि भूमि का उपयोग आवासीय प्रयोजन के बजाय व्यावसायिक गतिविधियों के लिए किया जा रहा है, जो पट्टे की शर्तों के विपरीत है।मामले यह भी पढ़ें- जिले में शुरू हुआ प्रशासन का 'प्लानिंग एंड बजट मैनेजमेंट' ...
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