नई दिल्ली, जुलाई 31 -- आवारा पशुओं के चलते होने वाले सड़क हादसों की बढ़ती संख्या पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को गंभीर चिंता जताई। शीर्ष अदालत ने केंद्र और ‌राज्य सरकारों को मौजूदा कानूनों को और मजबूती से लागू करने का आदेश दिया। शीर्ष अदालत ने कहा कि सड़कों, राजमार्गों और एक्सप्रेस-वे पर आवारा पशु इंसान और जानवर दोनों के लिए गंभीर खतरा हैं। इस पर रोक लगाने के लिए कानून को प्रभावी तरीके से लागू करना होगा। जस्टिस संजय करोल और एन. कोटिस्वर सिंह की पीठ ने केंद्र और सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को आवारा पशुओं के चलते होने वाले सड़क हादसे रोकने और पीड़ितों को मुआवजा देने के लिए एक व्यापक तंत्र विकसित करने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में एक आवारा सांड के हमले में एक व्यक्ति की मौत के मामले से जुड़ी अपील पर फैसला सुनाते हु...