आवाज के सैंपल और CDR से 6 लोगों को उम्रकैद, अपहरण कर मांगी थे दो करोड़
नई दिल्ली, अगस्त 18 -- निखिल पाठक दिल्ली के द्वारका जिला अदालत ने साल 2016 में ब्राइडल मेकअप आर्टिस्ट का अपहरण कर दो करोड़ रुपए की फिरौती मांगने के मामले में छह दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने हर दोषी पर एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना की 50 फीसदी रकम पीड़ित के परिवार को देने का आदेश दिया है। प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीश पंकज गुप्ता की अदालत दोषी वसीम अंसारी, दीपक उर्फ दीपू, विनोद कुमार, नासिर अली, नीरज शर्मा और रिजवान की सजा पर सुनवाई कर रही थी। सभी आरोपियों को कोर्ट ने आईपीसी की धारा 364ए और 120बी के तहत दोषी करार दिया था। अदालत ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि भले ही आरोपियों ने वारदात से पूरी तरह इनकार किया हो, लेकिन फोरेंसिक साइंस लैब (एफएसएल) की आवाज के नमूनों (वॉयस सैंपल) की रिपोर्ट, फर्जी सिम कार्ड, कॉल ...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.