प्रतापगढ़ - कुंडा, अप्रैल 24 -- प्रतापगढ़, वरिष्ठ संवाददाता। तीन बार जानलेवा हमले में घायल हुए शहर के आजाद नगर में रहने वाले अधिवक्ता आरिफ की अवमानना याचिका सुनकर हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई है। आदेश में हाईकोर्ट ने जिम्मेदार प्रतिवादियों से पूछा है किसी स्थित में पूर्व के आदेश का पालन नहीं हुआ। सभी प्रतिवादी को हाईकोर्ट ने आदेश देकर सुनवाई की आगामी तिथि पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहने को कहा है।शहर के आजाद नगर मोहल्ले में रहने वाले अधिवक्ता आरिफ पर 2013, 2015, 2016 में जानलेवा हमला हुआ था। आरिफ ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में याचिका प्रस्तुत कर सुरक्षा की गुहार लगाई थी। हाईकोर्ट से आदेश मिलने के बाद 2017 में आरिफ को सुरक्षाकर्मी मिला। साल 2020 में प्रयागराज जोन के एडीजी ने आरिफ की सुरक्षा में दो पुलिसकर्मी की तैनाती कराई थी। बीते कु...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.