आवंला गौकशी में आरोपी की जमानत अर्जी ख़ारिज
बरेली, मई 5 -- आवँला के चर्चित गौकशी के मामले में फ़ास्ट ट्रैक प्रथम राघवेंद्र मणि की कोर्ट ने आरोपी सलमान कुरैशी की जमानत अर्जी को ख़ारिज कर दी। एडीजीसी क्राइम संतोष श्रीवास्तव ने बताया कि 27 नवंबर 2025 को आवंला क्षेत्र के गांव ढिलवारी में गौवंशीय पशुओ के अवशेष बरामद हुये थे। बजरंग दल के जिलाध्यक्ष ने कोतवाली आवंला में नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोपी सलमान कुरैशी ने गिरफ्तारी से बचने को अपने अधिवक्ता के द्वारा अग्रिम जमानत अर्जी पेश की थी। अग्रिम जमानत अर्जी पर फ़ास्ट ट्रैक प्रथम राघवेंद्र मणि की कोर्ट में सुनवाई हुई।एडीजीसी क्राइम संतोष श्रीवास्तव ने अग्रिम जमानत अर्जी का कड़ा विरोध किया था।
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