आर्म्स ऐक्ट के आरोपी को दो साल की सजा
बलिया, जुलाई 15 -- बलिया। करीब तीन साल पुराने आर्म्स एक्ट के मामले में कोर्ट ने बुधवार को आरोपी को दो साल की सजा सुनायी। न्यायालय ने उस पर एक हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। साल 2023 में सिकन्दरपुर पुलिस ने भरथांव निवासी अर्जुन राजभर उर्फ गोलू को पकड़ा था। उसके पास से पुलिस ने असलहा बरामद करने के बाद आर्म्स एक्ट का मुकदमा दर्ज किया था। विवेचना के बाद पुलिस ने आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल कर दिया। इस मामले की सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश ने आरोपी को दोषसिद्ध पाते हुए सजा सुनाया।
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