गोपालगंज, जुलाई 28 -- गोपालगंज। विधि संवाददाता एसीजेएम नौ शोभना त्रिपाठी की कोर्ट ने अवैध हथियार रखने के दो वर्ष पुराने मामले में यूपी के अमरोहा जिले के नवगावां थाने के पंजू सराय गांव निवासी मो. आबिद को दोषी पाते हुए दो वर्ष दो माह के कारावास और तीन हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड नहीं देने पर उसे तीन माह की अतिरिक्त सजा भी काटनी पड़ेगी। अभियोजन पक्ष से एसडीपीओ मंजय कुमार मधुप और बचाव पक्ष से अधिवक्ता जितेंद्र सिंह की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने सजा सुनाई। बताया जाता है कि 6 मई 2024 को नगर थाने के भोजपुरवा मोड के पास से पुलिस ने मो आबिद को देशी कट्टा, चार जिंदा कारतूस व बिना नंबर के चारपहिया वाहन के साथ गिरफ्तार किया था। यह भी पढ़ें- हथियार तस्करी मामले में तारा सिंह को एक साल पांच महीने की सजा कांड के अनुसंधानक की तरफ से आरोप...