गोपालगंज, मार्च 18 -- गोपालगंज, विधि संवाददाता। एसीजेएम दस मृत्युजंय कुमार सिंह की कोर्ट ने आर्म्स एक्ट के 12 वर्ष पुराने मामले में एक युवक को दोषी पाते हुए तीन वर्ष के कारावास और पांच हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है।अर्थदंड की राशि का भुगतान नहीं करने पर उसे एक माह के साधारण कारावास की अतिरिक्त सजा भी काटनी पड़ेगी। अभियोजन पक्ष से अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी आनंद शंकर शर्मा तथा बचाव पक्ष के अधिवक्ता की दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने मंजीरवां कला गांव के विनोद सिंह को सजा सुनाई। बताया जाता है कि गत 13 अप्रैल 2016 को फुलवरिया थाने की पुलिस ने विनोद सिंह को आर्म्स के साथ गिरफ्तार किया था। कांड के अनुसंधानक की तरफ से आरोप पत्र समर्पित किए जाने के बाद मामले की सुनवाई कोर्ट में चल रही थी।

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