धनबाद, अप्रैल 25 -- सदर अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी अभिषेक पांडेय की अदालत ने अवैध हथियार रखने के मामले में कतरास अंगारपथरा निवासी आरोपी आनंद विजय उर्फ विक्की सिंह को तीन वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से एपीपी आशुतोष कुमार सिंह ने प्रभावी ढंग से पक्ष रखा। यह मामला कतरास (अंगारपथरा ओपी) थाना कांड संख्या 202/2023 से संबंधित था, जिसमें आरोपी आनंद विजय उर्फ विक्की सिंह के खिलाफ अवैध हथियार रखने का आरोप था। न्यायालय में प्रस्तुत साक्ष्यों एवं गवाहों के बयान के आधार पर यह साबित हुआ कि आरोपी के पास से एक देसी पिस्टल एवं जिंदा कारतूस बरामद किए गए थे, जिसके लिए उसके पास कोई वैध लाइसेंस नहीं था।

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