उन्नाव, मई 15 -- उन्नाव, संवाददाता। न्यायालय ने आर्म्स एक्ट के दो दोषियों को जेल में बिताई अवधि के कारावास की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने दोषियों को अर्थदंड से भी दंडित किया है।अजगैन थाना पुलिस ने 10 सितंबर 2011 को मौरावां निवासी छोटे के कब्जे से अवैध छुरी बरामद की थी। वहीं 26 फरवरी 2008 को क्षेत्र के शिवरा गांव निवासी बबलू सिंह को अवैध तमंचा व कारतूस के साथ पकड़ा था। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ आर्म्स एक्ट की धारा में रिपोर्ट दर्ज कर न्यायालय में पेश किया था। शुक्रवार को मुकदमों की अंतिम सुनवाई न्यायालय में पूरी हुई। इसदौरान न्यायाधीश ने दोनों दोषियों को जेल में बिताई अवधि के कारावास व एक-एक हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।

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