आर्म्स एक्ट में दो दोषियों को दो,दो वर्ष की सजा
मधुबनी, जुलाई 28 -- बेनीपट्टी, निज प्रतिनिधि। खिरहर थाना कांड संख्या 95/25 में आर्म्स एक्ट के तहत दर्ज मामले में अनुमंडलीय न्यायिक दंडाधिकारी मनीष राय की अदालत ने दो अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए दो-दो वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है, तथा 5000 रूपये का अर्थ दंड भी लगाया है। सजा पाने वालों में बेनीपट्टी थाना के मनपौर गांव वार्ड एक के दीपक कुमार यादव पिता- श्याम चंद्र यादव एवं कृष्ण मोहन प्रसाद यादव पिता गणेश यादव शामिल हैं। दोनों को आर्म्स एक्ट की धारा 25(1-बी)(ए) के तहत दोषी पाया गया है। अर्थदंड का भुगतान नहीं करने पर दो माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। यह भी पढ़ें- आर्म्स एक्ट में यूपी के युवक को दो वर्ष दो माह के कारावास की सजा मामला 20 अगस्त 2025 की घटना से जुड़ा है। खिरहर थाना के तत्कालीन थानाध्यक्ष शुभम कुमार शर्मा ...
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