बगहा, अप्रैल 29 -- नीरज कुमार बगहा। अवैध हथियार रखने के मामले में अदालत ने दो अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए तीन-तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों पर 10-10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। जुर्माना राशि जमा नहीं करने की स्थिति में एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अभियोजन पदाधिकारी मुकेश कुमार दास ने बताया कि यह फैसला प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी तारिक शमीम की अदालत ने सुनाया। मामले में दोषी पाए गए अभियुक्तों की पहचान नवनीत तिवारी और अंशु कुमार के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार, मामला भैरोगंज थाना कांड संख्या 117/24 से जुड़ा है। पुलिस ने दोनों अभियुक्तों के खिलाफ आर्म्स एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की थी। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से कुल सात साक्षियों को अदालत में प्रस्तुत किया ग...