आर्म्स एक्ट में दो को 3 वर्ष की सुनाई गई सजा
बगहा, जुलाई 30 -- बेतिया ,विधि संवाददाता। देसी कट्टा एवं जिंदा कारतूस के साथ पकड़े गए दो अभियुक्तों को एसीजेएम प्रथम अभिषेक कुमार ने 3 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है।साथ ही प्रत्येक को 6 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है। सजायाफ्ता मुफस्सिल थाना क्षेत्र के चरगाहां निवासी पप्पू पटेल तथा लौरिया थाना क्षेत्र के मिश्र टोला निवासी प्रिंस कुमार है।
घटना का विवरण अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी विमल कुमार सिंह ने बताया कि घटना 13 अक्टूबर वर्ष 2024 की है। घटना के दिन लौरिया पुलिस ने नरकटियागंज रोड में मटियरिया पुल के समीप बाइक पर सवार दोनों अभियुक्तों को रोक तलाशी लिया। तलाशी के क्रम में पप्पू पटेल के पास लोडेड कट्टा तथा प्रिंस कुमार के पास से जिंदा कारतूस बरामद कर उन्हें गिरफ्तार किया था। विचारण के क्रम में अभियोजन द्वारा परीक्षित गवाहों की गवाही, जप्...
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