आर्म्स एक्ट में दोष सिद्ध, चार आरोपियों को पांच साल का कारावास
गिरडीह, जुलाई 9 -- गिरिडीह, प्रतिनिधि। डकैती की योजना बनाते साल 2018 में तिसरी पुलिस के हत्थे चढ़े अपराधियों में से आर्म्स एक्ट में दोषी ठहराये गये चार आरोपियों को पांच-पांच साल कारावास के दंड से दंडित किया गया है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश छह प्रीति कुमारी की अदालत ने बुधवार को दोष सिद्ध चारों आरोपियों के सजा के बिंदुओं पर सनवाई की। अदालत ने दिनेश यादव, जितेंद्र कुमार साव, रोहित यादव एवं प्रसादी यादव को आर्म्स एक्ट की धारा 25(1-बी) ए में पांच साल तथा 26 में दो साल कारावास के दंड से दंडित किया है। बता दें कि यह मामला तिसरी थाना कांड संख्या 53/2018 से संबंधित है। यह भी पढ़ें- Pratapgarh Kunda News: जानलेवा हमले में पांच सगे भाई सहित सात दोषियों को तीन साल की कैद यह प्राथमिकी तिसरी थाना के तत्कालीन थाना प्रभारी लक्ष्मेश्वर चौधरी ने स्वयं अपने...
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