जमुई, जून 23 -- जमुई। नगर प्रतिनिधि जमुई पुलिस द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्य एवं समर्पित चार्जशीट के आधार पर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी दिलीप कुमार राय के द्वारा जीआर नंबर- 573/2026 एवं झाझा थाना कांड सं-124/2026 के आरोपित ए. मुरली तथा जे. चंदू को आर्म्स एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत सजा सुनाई गई है। इस वाद में सरकार की तरफ से जिला अभियोजन पदाधिकारी सह मुख्य अभियोजक विजय कुमार चौधरी ने प्रभावी पैरवी की थी। न्यायालय द्वारा आरोपियों को धारा 25 (1-बी) ए, 35 के तहत दोनों आरोपियों को तीन साल का कठोर कारावास और 3,000 (तीन हजार रुपये) जुर्माने की सजा सुनाई गई है। यदि जुर्माने की राशि अदा नहीं की जाएगी, तो आरोपियों को एक (1) माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। साथ ही धारा 26(1), 35 के तहत दोनों आरोपियों को एक साल का कठोर कारावास की सजा सुन...