अंबेडकर नगर, नवम्बर 15 -- अम्बेडकरनगर। जेडीएफटीसी/जेएम की अदालत ने आर्म्स एक्ट में दोषी को एक हजार रुपए अर्थदंड एवं एक माह के कारावास से दंडित किया। भीटी थाने में वर्ष-2008 में शाहपुर निवासी रामकल्प तेली पुत्र बैजनाथ तेली के विरुद्ध आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करने के साथ गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था।
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