आर्म्स एक्ट में दोषी को 18 माह की सजा
फिरोजाबाद, जुलाई 14 -- न्यायालय ने आर्म्स एक्ट में दोषी को 18 माह के कारावास की सजा सुनाई है। उस पर दो हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। नारखी पुलिस ने 2014 में धर्मपाल निवासी जरारातपुर के विरुद्ध आर्म्स एक्ट में मुकदमा दर्ज किया था। जांच के बाद विवेचक ने न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। मामले की सुनवाई न्यायाधीश ओमवीर सिंह के न्यायालय में हुई। अभियोजन की तरफ से एडीजीसी प्रिय प्रताप ने पक्ष रखा। साक्ष्य एवं गवाहों के बयान के आधार पर मंगलवार को न्यायाधीश ने धर्मपाल को दोषी पाते हुए सजा सुनाई।
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