उन्नाव, अगस्त 8 -- उन्नाव। जनपद की एसीजेएम द्वितीय न्यायालय ने आर्म्स एक्ट के एक मामले में आरोपित शिवशंकर पुत्र गंगाराम पासी, निवासी चकबेसर थाना औरास को जेल में बिताई गई अवधि की सजा तथा एक हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया है। मामला 15 अगस्त 2008 को दर्ज हुआ था। पुलिस ने विवेचना पूरी कर आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया था। यह भी पढ़ें- आर्म्स एक्ट के दोषी को सजा, अर्थदंड भी

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