आर्म्स एक्ट में दोषी को तीन साल की सजा
धनबाद, जून 18 -- धनबाद। अवैध हथियार के साथ पकड़े गए चिरकुंडा निवासी रोशन यादव को अदालत ने बुधवार को दोषी ठहराया। अवर न्यायाधीश निर्मला बारला की अदालत ने रोशन यादव को आर्म्स एक्ट की दो धाराओं में तीन-तीन वर्ष की कैद और 20 हजार रुपए जुर्माने से दंडित किया। सहायक लोक अभियोजक रुचिका ने सात गवाहों का परीक्षण कराया। कालूबथान ओपी प्रभारी नितेश कुमार मिश्रा की शिकायत पर 26 मई-2025 को प्राथमिकी दर्ज हुई थी। माइक्रोफाइनेंस के एजेंट से 21 अक्तूबर-2024 को 41 हजार की लूट हुई थी। इस मामले में पुलिस ने रोशन यादव को पकड़ा था, जिसकी निशानदेही पर उसके घर से पुलिस ने देसी कट्टा और कारतूस बरामद किया था। यह भी पढ़ें- आर्म्स एक्ट के आरोपी को तीन वर्ष के सश्रम कारावास की सजा
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