चित्रकूट, मार्च 26 -- चित्रकूट। संवाददाता न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम विदिशा भूषण की अदालत ने आर्म्स एक्ट के मामले में दोषी मनीष त्रिपाठी निवासी खटवारा थाना राजापुर को छह माह के कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दो हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है। अभियोजन पक्ष से न्यायालय में सहायक अभियोजन अधिकारी पीयूष यादव ने प्रभावी बहस की।

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