उन्नाव, फरवरी 23 -- उन्नाव। न्यायालय ने आर्म्स एक्ट के एक मुकदमें की अंतिम सुनवाई के दौरान दोषी को एक माह के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर एक हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया गया है। बांगरमऊ थानाक्षेत्र के गुलाम मुस्तफा मोहल्ला निवासी अकीब को पुलिस ने एक तमंचा व कारतूस के साथ पकड़ा था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट की धारा में कार्यवाई कर न्यायालय में पेश किया। जहां से उसे जेल भेज दिया गया। मुकदमें की अंतिम सुनवाई सोमवार को न्यायालय में पूरी हुई। इसदौरान न्यायाधीश ने अकीब को दोषी ठहराते हुए एक माह के साधारण कारावास की सजा सुनाई है।
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