आर्म्स एक्ट में तीन साल की सजा
सहरसा, मई 28 -- सहरसा। आर्म्स एक्ट के एक मामले में प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी अभिनव कुमार ने एक आरोपी को तीन वर्ष कारावास की सजा सुनाई है । अदालत ने बैजनाथपुर वार्ड 23 के निवासी आरोपी सुकुमार कुमार उर्फ शिव कुमार पासवान को आर्म्स एक्ट की धारा 25 ( 1बी )ए में तीन वर्ष कारावास तथा तीन हजार का अर्थदंड एवम् धारा 26 में तीन वर्ष कारावास तथा तीन हजार का अर्थदंड लगाते हुए कहा है कि अर्थदंड नही देने पर एक माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी तथा दोनो सजाएं साथ साथ चलेंगी। बैजनाथ पुर कांड संख्या 89/25 की सुनवाई में अभियोजन पदाधिकारी रवि शंकर सिंह ने कार्य किया । घटना वर्ष 25 के 15 फरवरी की है जब बैजनाथ पुर थाना के पुलिस अवर निरीक्षक पंकज कुमार को गुप्त सूचना मिली की आरोपी अवैध हथियार रखता है । पुलिस टीम ने सूचना पर आरोपी के घर पर छापामारी किया तो ...
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