औरंगाबाद, मार्च 13 -- औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय में एसीजेएम-1 ने शुक्रवार को बारुण थाना कांड संख्या-37/25 में निर्णय पर सुनवाई करते हुए तीन अभियुक्तों को तीन-तीन साल कैद की सजा सुनाई है। इसमें रोहतास जिला के नोखा भिखारीडीह निवासी प्रदीप कुमार, इंद्रपुरी थाना के पटनवां खुर्द निवासी राहुल कुमार शर्मा और रोहतास जिला के अमझोर के आशीष राज शामिल हैं। आर्म्स एक्ट की धारा-25(1-बी) और 26/35 में तीन-तीन साल कैद की सजा सुनाई गई। इसके साथ ही इन पर पांच-पांच हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी। सहायक अभियोजन पदाधिकारी संजय कुमार सिंह ने बताया कि बारुण थाना के पुलिस अवर निरीक्षक दीपक कुमार राय ने 30 जनवरी 2025 को वाहन जांच अभियान चलाया था। इसी दौरान तीनों आरोपी मेह मोड़ की तरफ से झूमर डिहरा जा रहे थे। दोपहर में पल्सर और अपाचे बाइक...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.