आरा, दिसम्बर 17 -- आरा, संवाददाता। आरा कोर्ट के पहले एडिशनल डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज सह एससी-एसटी एक्ट मामलों की स्पेशल कोर्ट शैलेंद्र कुमार पांडा ने बुधवार को एक आरोपित को अवैध हथियार और दो कारतूस रखने के आरोप में आर्म्स एक्ट के तहत ढाई साल की सजा सुनाई। कोर्ट ने आरोपित पर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। एससी-एसटी एक्ट मामलों के स्पेशल पीपी सत्येंद्र कुमार सिंह ने बताया कि 23 अगस्त, 2023 को आरा के नवादा पुलिस स्टेशन के तहत पकड़ी के गरजू के बगीचा में घटना हुई थी। इस घटना में इस मामले के आरोपित मोनू दुबे, जो आरा मुफस्सिल पुलिस स्टेशन के तहत सलेमपुर का रहने वाला है ने गोली चलाई। गोली अनुसूचित जाति के पीड़ित रौनक कुमार उर्फ राजू को लगी, जो बड़हरा पुलिस स्टेशन के तहत देवराथ का रहने वाला था, जिससे उसकी मौत हो गई। इस मामले में पांच जनवरी, 2...